हेल्लो दोस्तों कैसे है ? आज के इस पोस्ट में आपसे शेयर करूंगा की अगर आपने अभी तक आधार नंबर को पैन नंबर से नही जोड़ा है तो आपको टेंशन लेने की थोरी भी जरूरत नही है ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योकि राईट तो प्राइवेसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चला था और उसी के कारण अब प्राइवेसी भारतीय नागरिक का आधारभूत हक मतलब फंडामेंटल राइट्स हो चूका है और आपलोग अछे से जानते है की सर्कार ने सभी सरकारी योजना में आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर जगह आधार नंबर जोरना अनिवार्य नही तो फिर पैन में कैसे इसको ले कर के सुनवाई होनी बाकि है इसलिए Income Tax Department ने जो पहले अंतिम तारीख 31 August 2017 था उसको 31 December 2017 कर दिया है इसलिए अगर अभी तक आपने अपने पैन नंबर में आधार नंबर नहीं जोड़ा है तो आप दिसम्बर तक आराम से जुड़वा सकते है |
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